माल्या के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी
पटियाला हाउस कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने माल्या पर कानून की इज्जत न करने का भी आरोप लगाया है।
नई दिल्ली (आईएएनएस)। फेरा उल्लंघन और चेक बाउंस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट नेे कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी निगाह में कानून की कोई इज्जत नहीं है। न ही उनका भारत लौटने का कोई इरादा है। इसी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या को 4 नवंबर को हाजिर होने को कहा था। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की है।
सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि माल्या का दावा है कि वे भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है। उनका यह दावा झूठा है। वे कानूनी प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं। माल्या के खिलाफ कोर्ट 2012 के चेक बाउंस मामले में सुनवाई कर रहा था। माल्या पर चेक बाउंस होने का मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी DIAL ने किया है। माल्या पर आरोप है कि जब वह किंगफिशर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तब उनकी एयरलाइन्स ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड (DIAL) को कुल 7.5 करोड़ रुपए के चार चेक जारी किए थे। लेकिन एयरलाइन्स के बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होने की वजह से ये बाउंस हो गए।
गौरतलब है कि पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से कहा था कि वे चार हफ्ते के अंदर अपने विदेशी एसेट्स की जानकारी सौंपे। बता दें कि बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के कर्जदार माल्या मार्च से भारत से बाहर हैं और लंदन में रह रहे हैं। उनके खिलाफ 17 बैंकों के कन्सोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। माल्या की तरफ से कहा गया है कि तेल के रेट बढ़ने, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी किंगफिशर एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था। माल्या ने बैंकों से सेटलमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले दिनों 6,868 करोड़ का ऑफर दिया था। इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ का ऑफर दिया था।