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कठुआ केस में फोटोग्राफर की गवाही पर बचाव पक्ष का एतराज

फोटोग्राफर की इस मामले में दो बार गवाही हुई, जिस पर बचाव पक्ष ने एतराज जताया।

By Vikas JangraEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 11:31 PM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 11:31 PM (IST)
कठुआ केस में फोटोग्राफर की गवाही पर बचाव पक्ष का एतराज

पठानकोट [जागरण टीम]। कठुआ मामले में शुक्रवार को 22वें गवाह के तौर पर मौके की फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर को अभियोजन पक्ष ने पेश किया। फोटोग्राफर की इस मामले में दो बार गवाही हुई, जिस पर बचाव पक्ष ने एतराज जताया।

बचाव पक्ष का कहना था कि पहली चार्जशीट में फोटोग्राफर के बयान के अनुसार फोटो की संख्या कम थी, लेकिन सप्लीमेंटरी चार्जशीट के बयान में फोटो की संख्या बढ़ाई गई है। सप्लीमेंटरी चार्जशीट के गवाह की गवाही करने से पहले अभियोजन पक्ष को एक शपथ पत्र देना होता है जो उन्होंने कोर्ट में नहीं दिया है। इसलिए शुक्रवार को बचाव पक्ष ने फोटोग्राफर की गवाही के बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने अब शनिवार को शपथ पत्र देने का भरोसा दिया है।

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बचाव पक्ष के वकील एके साहनी ने कहा कि शनिवार को मिलने वाले शपथ पत्र में अगर खामियां मिलीं तो इसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने क्राइम ब्रांच की ओर से ओरिजनल चार्जशीट पर भी सवाल खड़े किए। क्राइम ब्रांच ने पहली चार्जशीट में शामिल किए गवाहों की जगह अब सप्लीमेंटरी चार्जशीट के तहत गवाह पेश करना शुरू कर दिए हैं। पहली चार्जशीट के गवाहों को बीच में क्यों छोड़ दिया गया। ऐसे में उसने की गई सुनवाई और गवाही का क्या महत्व रह जाता है।


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