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हाई कोर्टो में जजों के लिए भेजे गए 68 नामों पर फैसला लंबित, सरकार ने अभी तक नहीं लिया फैसला

सूत्रों बताया कि कोलेजियम ने आठ अगस्त से एक सितंबर के बीच हाई कोर्टो के न्यायाधीश पदों के लिए 100 से अधिक नामों पर विचार किया। आखिर में सरकार को 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदों के लिए 68 नाम भेजे गए।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Sun, 19 Sep 2021 11:01 PM (IST)Updated: Sun, 19 Sep 2021 11:08 PM (IST)
आठ अगस्त से एक सितंबर के बीच 100 से अधिक नामों पर कोलेजियम ने किया विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा विभिन्न हाई कोर्टो के न्यायाधीश पदों के लिए भेजे गए 68 न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के नामों पर सरकार का फैसला अब भी लंबित है।

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सूत्रों बताया कि कोलेजियम ने आठ अगस्त से एक सितंबर के बीच हाई कोर्टो के न्यायाधीश पदों के लिए 100 से अधिक नामों पर विचार किया। आखिर में सरकार को 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदों के लिए 68 नाम भेजे गए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कोलेजियम द्वारा भेजे गए इन नामों पर सरकार को अब भी फैसला लेना है। सूत्रों ने बताया कि 68 नामों में कर्नाटक से दो और जम्मू-कश्मीर से एक नाम तीसरी बार सरकार को भेजे गए हैं। 10 अन्य नामों को दूसरी बार मंजूरी के लिए भेजा गया है। बाकी नाम सरकार को पहली बार भेजे गए हैं।

शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पदों के लिए तीन महिलाओं सहित भेजे थे नौ नाम

इन अनुशंसाओं से पहले 17 अगस्त को कोलेजियम ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पदों के लिए तीन महिलाओं सहित नौ नाम भेजे थे। सरकार ने इस अनुंशसा पर तेजी से कार्रवाई की, जिसकी वजह से 31 अगस्त को उन्होंने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।

माना जाता है कि शुक्रवार को कोलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल सहित आठ जजों के नामों की अनुशंसा विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पदों के लिए की है।

मुख्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र को आठ नामों की सिफारिश

वहीं, दुसरी ओर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र को आठ नामों की सिफारिश की है। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का भी नाम है, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने की सिफारिश की गई। 


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