सीबीअाई की गिरफ्त में दाऊद इब्राहिम का गुर्गा फारुक टकला, खुलेंगे मुंबई धमाकों के कई राज
मुंबई बम ब्लास्ट 1993 के आरोपी और दाऊद के बेहद करीबी फारुक टकला को सीबीआइ ने दुबई में गिरफ्तार किया है।
मुंबई,(एएनआइ)। मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के करीबी फारुक टकला को दुबई से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया है। टकला को मुंबई में टाडा कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि फारुक टकला 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद ही देश से फरार हो गया था। उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फारुक को गुरुवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई लाया गया। मुंबई में सीबीआई फारुक टकल से पूछताछ कर रही है।
सीबीआई फारुक टकला को अाज टाडा कोर्ट में पेश करेगी और उसकी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। सीबीआई को फारुक से कई अहम जानकारियां मिल सकती है। सीबीआई फारुक से दाऊद के बारे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी।
राकांपा नेता और वरिष्ठ वकील मजिद मेनन ने कहा कि फारुक टकला का वापस मुंबई आना यह दर्शाता है कि उसने ट्रायल के लिए वापस आने की इच्छा व्यक्त की थी। उसे निश्चित रूप से हिरासत में भेज दिया जाएगा और जमानत के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह जेल में ही रहेगा। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी सफलता है। फारुक 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोटों में शामिल था। यह डी-गैंग के लिए बहुत बड़ा झटका है।
फारुक टकला पर साजिश रचने का आरोप
फारुक टकला मुंबई धमाकों में दाऊद इब्राहीम के साथ मुख्य आरोपी है, उसे दाऊद का काफी करीबी माना जाता है। उस पर 1993 में मुंबई के सीरियल धमाके की साजिश रचने का आरोप है। भारत की अपील के बाद 1995 में टकला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फारुक टकला पर साजिश, मर्डर और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
बम धमाकों में हुई थी 257 लोगों की मौत
12 मार्च, 1993 को दोपहर करीब 1.29 बजे मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झावेरी बाजार, होटल सीरॉक और होटल जुहू सेंटर पर एक के बाद एक 12 धमाके हुए। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इन धमाकों में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इन धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था।
129 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर
साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई। इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी। ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। अभी इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 27 आरोपी फरार हैं।
दाऊद इब्राहिम आना चाहता है भारत
बात दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भारत आने को तैयार है। वापसी के लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं जिसे भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। मुंबई के ठाणे कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए दाऊद के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर के वकील केसवानी ने कहा था कि दाऊद की मांग है कि उसे सिर्फ मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाए क्योंकि वह सबसे सुरक्षित है।