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दार्जिलिंग व कलिम्पोंग में जाएंगी सीआरपीएफ की चार और कंपनियां

केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच को दी। जस्टिस दीपक मिश्र इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 14 Jul 2017 08:14 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jul 2017 08:14 PM (IST)
दार्जिलिंग व कलिम्पोंग में जाएंगी सीआरपीएफ की चार और कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र। दार्जिलिंग व कलिम्पोंग में सीआरपीएफ की चार कंपनियां भेजी जा रही हैं, अर्ध सैनिक बल की 11 कंपनियां वहां पर पहले से ही तैनात हैं। केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच को दी। जस्टिस दीपक मिश्र इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर व एमएम शांतनागोदार भी शामिल हैं।

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केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने बेंच को बताया कि हिंसा प्रभावित दोनों जिलों में कानून-व्यवस्था बनाने के लिए जवान वहां भेजे गए हैं। बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ध्यान रखे कि अर्धसैनिक बल केवल दार्जिलिंग व कलिम्पोंग की व्यवस्था पर नजर रखें। इनसे कोई और काम न लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सिक्किम सरकार की उस याचिका पर दिया जिसमें मांग की गई थी कि एनएच 10 पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल की जाए। आंदोलनकारी वहां जमा बैठे है। वे केवल सिक्किम के वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे जरूरी सामान का अभाव राज्य को झेलना पड़ रहा है। राज्य के मुख्य सचिव व दो सांसदों की तरफ से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सिक्किम को बाकी देश से जोड़ने वाला केवल यही हाइवे है, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थित सड़क के हिस्से की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बेंच ने केंद्र के साथ राज्य सरकार को आदेश दिया कि एनएच 10 पर यातायात को सुगम बनाया जाए।

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