सोमवार से पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमाघरों एवं थियेटर, जारी किया गया एसओपी
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को एसओपी जारी करते हुए कहा कि भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वच्छता एवं कोरोना संबंधी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को कहा कि एक फरवरी से देशभर में सिनेमाघरों को कोरोना के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सौ फीसद दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना आदि शामिल हैं। जावडेकर ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों एवं थियेटरों को एक फरवरी से कोरोना के नए नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया
जावडेकर ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय जल्द ही ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्म के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा, क्योंकि यहां पर उपलब्ध कई धारावाहिकों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआइ) ने सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने के निर्णय का स्वागत किया है। गिल्ड ने ट्वीट किया, सिनेमाघरों में सौ फीसद क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति देने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं।
हमारे उद्योग को खराब हालत से बाहर निकालने की खातिर उठाए गए इस कदम के लिए प्रकाश जावडेकर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। एमएआइ ने ट्वीट किया, हम जावडेकर और भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बहुत आभारी हैं। हम माननीय सांसद सन्नी देओल के प्रति उनके नेतृत्व एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं।
कंटेनमेंट जोन में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी तथा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अपने आकलन के आधार पर अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर गौर कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ताकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में आसानी हो।
सिनेमाघरों में शो के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखने का निर्देश
एसओपी में कहा गया है, आपस में पर्याप्त दूरी की व्यवस्था के साथ अच्छी खासी संख्या में काउंटर हों, ताकि वहां टिकट बुक करने के समय भीड़ न हो। सिनेमाघरों में शो के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जाए ताकि दर्शकों का अलग-अलग प्रवेश और निकास सुनिश्चित हो। स्वच्छता एवं कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।
बॉक्स ऑफिस, खानपान क्षेत्र की नियमित साफ-सफाई अनिवार्य
सिनेमा मालिकों के लिए बॉक्स ऑफिस, भोजन या अन्य खानपान क्षेत्र, कर्मी लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक स्थान एवं बैक ऑफिस की नियमित साफ-सफाई करना एवं संक्रमणमुक्त करना अनिवार्य है। एसओपी के अनुसार यदि फिल्म देखने वालों में कोई भी कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो पूरे परिसर को संक्रमणमुक्त किया जाएगा।