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'कोई भी अदालत आरोपी से गूगल मैप लोकेशन बताने को नहीं कह सकती', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट की एक शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाइजीरियाई व्यक्ति की जमानत पर गूगल लोकेशन साझा करने की शर्त लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पुलिस को जमानत के दौरान गूगल लोकेशन के माध्यम से आरोपी व्यक्ति की निजी जिंदगी में झांकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Mon, 08 Jul 2024 10:30 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट की शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।