केरल में हाथियों की हत्या को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट
राज्य में पिछले एक साल में कम से कम 17 हाथियों की ले ली गई है जान। मई में एक गर्भवती हथिनी को विस्फोटक भरा अनन्नास खिला कर मार दिया गया। केंद्र केरल सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक भरा अनन्नास खिलाने से हुई मृत्यु की घटना सहित केरल में हाथियों की हत्या के मुद्दे पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने बुधवार को अधिवक्ता अवध बिहारी कौशिक की याचिका पर केंद्र, केरल सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए। इस याचिका में कहा गया कि वन्य जीवों को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार प्राप्त है लेकिन इन मामलों में इसका बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है।
याचिका में केरल के पल्लकड़ जिले में वेलियार नदी में खड़ी पाई गई गर्भवती हथिनी का मामला 27 मई को सामने आया था। यह हथिनी बाद में नदी में ही डूब कर मर गई। याचिका के अनुसार बाद में पता चला कि इस गर्भवती हथिनी को शक्तिशाली पटाखों से भरा हुआ अनन्नास खिलाया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानीय वन्यजीव कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान इस क्षेत्र में कम से कम 17 हाथियों को मारा जा चुका है। कौशिक ने याचिका में कहा है कि इसी तरह की एक अन्य घटना इसी साल अप्रैल में केरल के कोल्लम जिले में हुई थी जहां गर्भवती हथिनी का भी यही हश्र हुआ था। याचिका में इन घटनाओं और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंपने का अनुरोध करने के साथ ही कहा गया है कि शीर्ष अदालत को इसकी निगरानी करनी चाहिए। पीठ ने इस याचिका पर नोटिस जारी करने के साथ ही इसे पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया।
बता दें कि जून महीने में केरल से रौंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई थी, जहां कुछ लोगों ने एक गर्भवती भूखी हथिनी को अनानास के बीच पटाखे डालकर खिला दिए। ये पटाखे हथिनी के मुंह में फट गए। इससे हथिनी के साथ-साथ उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया। इस अमानवीय घटना को वन विभाग के एक कर्मचारी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। फिर इस घटना के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा उत्पन्न हुआ।