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गोपाल कांडा की जमानत अवधि नहीं बढ़ी, भेजे गए जेल

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा की अंतरिम जमानत की अवधि कोर्ट ने नहीं बढ़ाई। इसके बाद कांडा ने शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में सरेंडर कर दिया जहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने कांडा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कल फैसला सुरक्षित रख लिया था।

By Edited By: Published: Fri, 04 Oct 2013 08:49 AM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2013 03:16 PM (IST)
गोपाल कांडा की जमानत अवधि नहीं बढ़ी, भेजे गए जेल

नई दिल्ली [जासं]। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा की अंतरिम जमानत की अवधि कोर्ट ने नहीं बढ़ाई। इसके बाद कांडा ने शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में सरेंडर कर दिया जहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने कांडा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कल फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट में उनकी नियमित जमानत की अर्जी पर अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर पहले से निधार्रित है। मामले की सुनवाई के दौरान कांडा के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी ने अंतरिम जमानत की अवधि का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। उन्हें हरियाणा विधानसभा के दो कमेटियों का सदस्य बनाया गया है, जिसका कामकाज उन्हें निपटाना है।

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