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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पटाखा फोड़ने के पहले मामले में युवक दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को कहा था कि दिवाली पर रात दस बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 23 Jun 2019 08:33 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jun 2019 08:33 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पटाखा फोड़ने के पहले मामले में युवक दोषी

नई दिल्ली, ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर निर्धारित समयसीमा के बाद पटाखे फोड़ने के अपनी तरह के पहले मामले में दिल्ली की एक अदालत ने युवक को दोषी ठहराया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह ने मयंक सिंह को दोषी ठहराते हुए चेतावनी दी है।

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जितेंद्र सिंह ने कहा कि मामले में गवाह पुलिसकर्मी ने दोषी को पटाखा फोड़ने से रोका था, इसके बावजूद भी वह नहीं रका। उन्होंने कहा कि मामले में चेतावनी देना जरूरी है। चेतावनी देने के साथ ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर मयंक सिंह को जमानत दे दी।

पूरा मामला 7 नवंबर 2018 को दिवाली की रात का है। देर रात पैट्रोलिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर खजन सिंह ने मयंक सिंह को रात दस बजे बाद पटाखे फोड़ते देखा। उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रोका और चले गए। जब कुछ देर बाद वे उस जगह वापस आए तब भी मयंक पटाखे फोड़ रहा था। इस पर पुलिसकर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में मयंक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

सिर्फ दिल्ली में दर्ज किए थे 550 मामले

पटाखे फोड़ने के मामले में देश भर में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सिर्फ दिल्ली में ही 550 मामले दर्ज हुए थे और 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मयंक ने उस पर लगाए गए आरोपों को तो स्वीकार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखे फोड़ने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध की जानकारी से इनकार किया था। हालांकि, वह कोर्ट में अपने बचाव में कोई सबूत नहीं पेश कर सका। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए खजन सिंह ने कहा कि वे रात में ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्होंने मयंक को पटाखे जलाते देखा। उन्होंने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना और पटाखे जलाते रहा।

पूरे देश पर लागू हुआ था आदेश

मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को कहा था कि दिवाली पर रात दस बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। वहीं, नए साल पर रात 11 बजकर 45 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा और आदेश की अवमानना करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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