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ललित मोदी को भारत लाने की ईडी की अपील कोर्ट में मंजूर की

कोर्ट ने बुधवार को ब्रिटिश सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलआर) जारी करते हुए ललित मोदी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करने और उसे वापस भारत भेजने की मांग की है।

By Atul GuptaEdited By: Published: Wed, 16 Nov 2016 08:50 PM (IST)Updated: Wed, 16 Nov 2016 09:07 PM (IST)
ललित मोदी को भारत लाने की ईडी की अपील कोर्ट में मंजूर की

मुंबई, प्रेट्र। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को मंजूर कर लिया है।

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कोर्ट ने बुधवार को ब्रिटिश सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलआर) जारी करते हुए ललित मोदी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करने और उसे वापस भारत भेजने की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले पीएमएलए कोर्ट से अपने आवेदन में ललित मोदी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करने की मांग की थी। ईडी ने अपने आवेदन में ब्रिटेन के अधिकारियों से ललित मोदी की पहचान करने के साथ-साथ उसे तलाशने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की थी।

ईडी का दावा है कि 2009 में क्रिकेट टूर्नामेंट के विदेशों में प्रसारण के अधिकार देने में ललित मोदी ने बीसीसीआइ-आइपीएल के साथ धोखाधड़ी की। ललित मोदी इन आरोपों से इन्कार करते रहे हैं। उनके खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और एजेंसी चाहती है कि वह यहां आकर जांच में सहयोग करें। बता दें कि एलआर तब जारी किया जाता है जब अदालत या जांच कर्ताओं को जांच के लिए दूसरे देशों के अधिकारियों की मदद चाहिए होती है।

पढ़ें- ललित मोदी को लाने के लिए ब्रिटेन को एलआर जारी करने की मांग


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