Coronavirus: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य समेत 10 सेवाओं पर लगा एस्मा
Coronavirus सरकार ने स्वास्थ्य के साथ ही सफाई पानी और सुरक्षा को भी एस्मा के दायरे में ले लिया है।
रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ में सरकार ने स्वास्थ्य समेत 10 सेवाओं पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए गृह विभाग ने शनिवार को आदेश जारी किया। यह आदेश सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों, वहां के डॉक्टर समेत उनके स्टाफ पर लागू होगा। इससे अब इन सेवाओं से जुड़े लोग न तो काम करने से मना कर सकते हैं और न ही हड़ताल पर जा सकते हैं।
सफाई, पानी और सुरक्षा भी
सरकार ने स्वास्थ्य के साथ ही सफाई, पानी और सुरक्षा को भी एस्मा के दायरे में ले लिया है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमडब्ल्यू) पर भी एस्मा लागू किया गया है।
क्या है एस्मा
एस्मा का उपयोग किसी भी सेवा को निर्बाध बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके लागू होने के बाद उससे संबंधित काम करने वाले कर्मचारी काम से न तो इन्कार कर सकते हैं और न हड़ताल कर सकते हैं। एस्मा का नियम अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। इस आदेश से संबंधि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
इन सेवाओं पर एस्मा
’ सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं।
’ डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी।
’ स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता।
’ मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण व परिवहन।
’ दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन व विनिर्माण।
’ एंबुलेंस सेवाएं।
’ पानी व बिलजी की आपूर्ति।
’ सुरक्षा संबंधी सेवाएं।
’ खाद्य व पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन।
’ बीएमडब्ल्यू प्रबंधन।
मुनाफाखोरी रोकने को निगम बेचेगा सात हजार मीटिक टन गेहूं
छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी पर नकेल कसने की हर संभव कोशिश की जा रही है। गेहूं और आटा की बढ़ती कीमतों को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के हर जिले में अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) 7250 मीटिक टन गेहूं की बिक्री करेगा। गेहूं की प्रारंभिक कीमत 2135 रुपये प्रति क्विंटल है।