रेप पीड़िता की मदद के बजाय पुलिस ने किया शारीरिक शोषण का प्रयास
दुष्कर्म पीड़िता की मदद के बदले पुलिस ने शारीरिक शोषण का प्रयास किया और जैसे ही पीड़िता ने इंकार किया सब-इंस्पेक्टर ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी।
रामपुर (जेएनएन)। एक 37 वर्षीय महिला अपने साथ रेप करने वालों के खिलाफ शिकायत करने जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां मौजूद जांच अधिकारी ने मदद के बदले शारीरिक शोषण का प्रयास किया। दरअसल, दो लोगों ने इस साल की शुरुआत में महिला से रेप किया।
यह महिला रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन मदद के लिए पहुंची और कहा कि उसके रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और उसकी जिंदगी को खतरा है। महिला ने अपने आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा लेकिन अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले महिला को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा।
पुलिस ऑफिसर ने महिला से कहा- पहले हमारे साथ सेक्स करो फिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में 37 वर्षीय महिला अपने साथ रेप करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जब पुलिस थाने पहुंची तो वहां मौजूद दारोगा ने उससे मदद के बदले सेक्स की पेशकश की और जैसे ही महिला ने इंकार किया सब-इंस्पेक्टर जय प्रकाश सिंह ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी।
परेशान महिला ने एक बार फिर ऑफिसर से मदद की गुहार लगाई। महिला ने बताया, ऑफिसर ने फिर से पूरी घटना का विवरण लिया और तब मुझसे कहा, ‘तुम पहले मेरी हसरत पुरी करो, तब मुलजिम पकड़े जाएंगे।’ लेकिन महिला ने इस बार ऑफिसर से हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली। जिसके बाद जब महिला सबूत के साथ बुधवार को महिला पुलिस अधीक्षक के पास गई, तब एसपी ने गंज स्टेशन ऑफिसर को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, पीड़िता ने कहा, 'जब भी मैंने सब इंस्पेक्टर जय प्रकाश सिंह से आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा, उन्होंने पहले मेरे साथ सेक्स करने की मांग रखी। उन्होंने मुझे फोन कर के भी अपने घर आने को कहा। जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी।'
पुलिस के अनुसार, 12 फरवरी की रात महिला का दो लोगों ने गैंगरेप किया, जिनमें से एक उसका परिचित था। महिला अपने एक रिश्तेदार के यहां से वापस रामपुर सिटी लौट रही थी तभी दोनों ने उसे लिफ्ट दी, उसे घर छोड़ा और घर में उसे अकेला देख बंदूक की नोक पर महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद महिला ने स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर एक हफ्ते बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। 21 फरवरी को 55 वर्षीय अमीर अहमद और 45 वर्षीय सत्तार अहमद के खिलाफ IPC की धारा 376 डी (गैंगरेप), 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज किया।
रामपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विपिन टाडा ने कहा, ‘शुरुआती जांच से ऑडियो क्लिप की आवाज सबइंस्पेक्टर की आवाज से मेल नहीं खाती है लेकिन महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी।
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