15 साल से कम की पत्नी से संबंध बनाना दुष्कर्म
अगर बाल विवाह होने पर कोई युवक या किशोर अपनी 15 साल से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की विशेष बेंच ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि कम उम्र में शादी होने पर पति
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अगर बाल विवाह होने पर कोई युवक या किशोर अपनी 15 साल से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट की विशेष बेंच ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि कम उम्र में शादी होने पर पति अपनी 15 वर्षीय पत्नी से सहमति या असहमति के आधार पर शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिगों के बीच हुई शादी अवैध नहीं मानी जा सकती। हां, अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई अपने बालिग होने से अपने विवाह को लेकर आपत्ति जाहिर कर शिकायत करता है तो उस विवाह को अवैध घोषित किया जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस वीके शाली की विशेष बेंच ने यह फैसला बाल विवाह व दुष्कर्म के मामलों में दायर आधा दर्जन जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया है।
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