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पत्नी ने चुनाव की ड्यूटी पर जाने से रोका तो, कांस्टेबल ने कर दी हत्या

छत्तीसगढ़ में कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन) के जवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पत्नी ने चुनाव की ड्यूटी पर जाने से रोका था।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 01:27 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 01:27 PM (IST)
पत्नी ने चुनाव की ड्यूटी पर जाने से रोका तो, कांस्टेबल ने कर दी हत्या
पत्नी ने चुनाव की ड्यूटी पर जाने से रोका तो, कांस्टेबल ने कर दी हत्या

जगदलपुर(जेएनएन)। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन (कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन) करनपुर में बीते 16 मार्च एक जवान की पत्नी द्वारा आत्महत्या की खबर सामने आई थी। पुलिस इसे सुसाइडल केस मान रही थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट में गला घोंट कर हत्या किए जाने की पुष्टी हुई। जांच में पता चला कि बटालियन के जवान ने ही अपनी पत्नी की हत्या की और इसकी वजह जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल जवान को उसकी पत्नी ने चुनाव ड्यूटी पर जाने से रोका था और इसी बात को लेकर दोनों का विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान जवान ने पत्नी की हत्या कर दी।

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छत्तीसगढ़ में अतिसंवेदनशील दंतेवाड़ा के नगरनार स्थित आवासीय कॉलोनी में रहने वाले आरोपी गुरदीप सिंह ने पत्नी अनुप्रिया गौतम की 16 मार्चा को अपने सरकारी आवास में ही हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और कहा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। वह पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था, लेकिन आरोपी का यह झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इकट्ठा किए गए सबूतों ने आरोपी सिंह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो सीआरपीएफ आरक्षक ने पत्नी की हत्या करना कबूल लिया है। मंगलवार को नगरनार पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि उक्त महिला ने आत्महत्या नहीं की थी वरन उसके पति गुरूवीर ने ही गला घोंटकर उसकी हत्या की थी।

सिदार ने बताया कि 16 मार्च की रात्रि अनुप्रिया और उसके पति गुरुवीर सिंह के बीच चुनाव ड्यूटी पर बीजापुर जाने की बात को लेकर विवाद और झूमा-झटकी हो गई थी। इसके बाद आवेश में आकर गुरुवीर ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और स्वयं प्रार्थी बनकर नगरनार थाने में पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई।

मामले में पुलिस ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद पड़ताल की। अन्य साक्ष्यों के आधार पर पति द्वारा ही हत्या किया जाना पाया गया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है।


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