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'कांग्रेस ने 39 साल पहले शरिया के लिए रौंदा संविधान', भाजपा ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर कह दी ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। वहीं इस फैसले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को लेकर कहा कि 39 साल पहले कांग्रेस सरकार ने शरिया के लिए संविधान को रौंदा था।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Wed, 10 Jul 2024 11:45 PM (IST)
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तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय (फाइल फोटो)