कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या के दोषी कांग्रेस विधायक को जमानत, हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाई
कर्नाटक हाई कोर्ट की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की भाजपा नेता योगेश गौड़र की हत्या ...और पढ़ें

कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या के दोषी कांग्रेस विधायक को जमानत
HighLights
हाई कोर्ट ने हत्या मामले में आजीवन कारावास पर रोक लगाई
पांच लाख व्यक्तिगत बांड व दो जमानतदार पेश करने का निर्देश
पीटीआई, हुब्बली। कर्नाटक हाई कोर्ट की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की भाजपा नेता योगेश गौड़र की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 15 अन्य को इस मामले में 16 अप्रैल को सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसने एक दिन बाद सजा के स्वरूप की घोषणा की थी।
यह राहत जस्टिस मोहम्मद नवाज और जस्टिस जी. बसवराजु की पीठ से मिली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुलकर्णी को पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड पेश करने और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कुलकर्णी को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया और उन्हें अदालत की अनुमति के बिना विदेश जाने से प्रतिबंधित किया। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता और धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य योगेश गौड़र की धारवाड़ के एक जिम में हत्या कर दी गई थी।
वारदात के समय मंत्री रहे कुलकर्णी को 2020 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई। उन्हें बाद में बेंगलुरु केंद्रीय जेल भेजा गया था।