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X-Mas, New Year: एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दिया निर्देश

कोविड-19 महामारी के दौरान एनसीआर और देश के ऐसे सभी शहरों कस्बों में जहां की हवा की गुणवत्ता खराब है वहां रोक लगाई जा सकती है। एनजीटी ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 06:28 PM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 06:28 PM (IST)
क्रिसमस और नये साल पर रात 11:55 से 12:30 तक ही ग्रीन पटाखों का होगा इस्तेमाल।

नई दिल्ली, प्रेट्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान एनसीआर और देश के ऐसे सभी शहरों, कस्बों में जहां की हवा की गुणवत्ता 'खराब' और इससे भी ज्यादा की श्रेणी में है वहां रोक लगाई जा सकती है।

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जिन शहरों, कस्बों की हवा की गुणवत्ता खराब है वहां पटाखों का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए: एनजीटी

एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्देश में उन शहरों, कस्बों में जहां हवा की गुणवत्ता सामान्य या ग्रीन पटाखे तक न्यून है वहां पटाखों का इस्तेमाल नियंत्रित करने और जलाने की अवधि दो घंटे तक सीमित रखने को कहा है।

क्रिसमस और नये साल के अवसर पर सिर्फ रात 11:55 से 12:30 तक ही ग्रीन पटाखों का होगा इस्तेमाल

क्रिसमस और नये साल के अवसर पर केवल रात 11:55 से 12:30 तक ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां यह ध्यान रखना होगा कि हवा की गुणवत्ता सामान्य या न्यून हो।

जस्टिस गोयल ने कहा- प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं होनी चाहिए

एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने सभी जिला दंडाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो और उल्लंघन करते पाए गए लोगों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए।


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