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जयपुर में चाइनीज मांझे ने ली चार साल के बच्चे की जान

पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए चाइनीज मांझे ने जयपुर में चार साल के बच्चे की जान ले ली।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 23 Dec 2019 08:47 PM (IST)Updated: Mon, 23 Dec 2019 08:47 PM (IST)
जयपुर में चाइनीज मांझे ने ली चार साल के बच्चे की जान
जयपुर में चाइनीज मांझे ने ली चार साल के बच्चे की जान

 जयपुर, राज्य ब्यूरो। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए चाइनीज मांझे ने जयपुर में चार साल के बच्चे की जान ले ली।

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 जानकारी के मुताबिक मासूम फैज ईदगाह में अपने घर से माता-पिता व भाई के साथ बाइक पर बैठकर लोगों को सलाम करता हुआ जा रहा था। इसी दौरान अचानक कटी पतंग की डोर उसके गले में आ फंसी और गले को काट दिया। परिजन उसे लेकर एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

राज्यपाल ने जताया दुख : राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मांझे से मासूम फैज के निधन पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल ने कहा है कि लोगों को साधारण धागे से पतंग उड़ाना चाहिए। खतरनाक मांझे से पतंग उड़ाकर हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाया है। इसकी चपेट में इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी संख्‍या में पक्षी भी आ रहे हैं। 

उत्‍तर प्रदेश में चीनी मांझा बढ़ाने पर पांच साल की सजा    

जून, 2017 में उत्‍तर प्रदेश सरकार ने आदेश करते हुए कहा कि हर हाल में सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह तय करने को कहा है कि पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक, सीसा लेपित या नायलॉन पतंग डोरी का निर्माण, स्टोरेज और बिक्री कतई न होने पाए। तत्‍कालीन मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत चीनी मांझों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इसकी अवज्ञा पर अधिकतम पांच वर्ष तक कारावास या अर्थदंड या दोनों सजा दी जा सकती हैं। 


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