चार्टर्ड विमान के लिए डीजीसीए की अनुमति जरूरी नहीं : जयंत सिन्हा
मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जदएस द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) पर लगाए गए आरोपों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 18 May 2018 08:17 PM (IST)Updated: Fri, 18 May 2018 08:17 PM (IST)
style="text-align: justify;">नई दिल्ली, प्रेट्र। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में चार्टर्ड विमान संचालन के लिए विमान नियामक की अनुमति की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जदएस द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) पर लगाए गए आरोपों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि उसके विधायकों को केरल ले जाने के लिए डीजीसीए ने आखिरी समय में अनुमति देने से मना कर दिया। पार्टी अपने विधायकों के साथ ही कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु से कोच्चि ले जाना चाहती थी।
नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने शुक्रवार सुबह ट्वीट में कहा, 'घरेलू चार्टर्ड विमानों को डीजीसीए से मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। उन्हें स्थानीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपनी उड़ान योजना की मंजूरी लेनी होती है और उसके बाद वे उड़ान भर सकते हैं। हम शनिवार को विस्तृत रिपोर्ट ले कर सभी तथ्य मुहैया कराएंगे।'
नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने शुक्रवार सुबह ट्वीट में कहा, 'घरेलू चार्टर्ड विमानों को डीजीसीए से मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। उन्हें स्थानीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपनी उड़ान योजना की मंजूरी लेनी होती है और उसके बाद वे उड़ान भर सकते हैं। हम शनिवार को विस्तृत रिपोर्ट ले कर सभी तथ्य मुहैया कराएंगे।'
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