विजय माल्या पर ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ने एक बयान में कहा कि जिन फ्लैट को उसने कुर्क किया है, वह यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड (यूबीएचएल) के नाम दर्ज हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र/आइएएनएस। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा है कि वह हाल में दिए गए मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेगा। गौरतलब है कि लगभग 9,000 करोड़ के घोटाले से जुड़े विजय माल्या के मामलों की ईडी और सीबीआइ जांच कर रहे हैं। माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की भी कार्रवाई चल रही है।
देश में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करने वाली संस्था ईडी ने एक बयान में कहा कि जिन फ्लैट को उसने कुर्क किया है, वह यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड (यूबीएचएल) के नाम दर्ज हैं। कुर्क करने से पहले जांच के दौरान यह भी पता चला था कि बेंगलुरु स्थित किंगफिशर टॉवर में बने फ्लैटों की न तो कोई सेल डीड बनी थी और न ही इस संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी में किसी तरह का पंजीकरण कराया गया था। इस तरह यह सभी संपत्तियां यूबीएचएल में ही निहित हैं।
इतना ही नहीं यूबीएचएल, बीमार किंगफिशर एयरलाइन की अकेली कारपोरेट गारंटर थी। इसलिए उसने जो संपत्ति कुर्क की हैं, वह आदेश के तहत ही हैं। ईडी ने यह भी कहा कि उसने जो संपत्तियां कुर्क की हैं, उनकी कीमत लगभग 60 करोड़ हैं जो एजेंसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की तुलना में बहुत कम हैं।
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क्या था ट्रिब्यूनल का आदेश
किंगफिशर और उसके प्रवर्तक विजय माल्या पर करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले का आरोप है। ईडी ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए माल्या के बेंगलुरु स्थित किंगफिशर टॉवर के दो फ्लैट को कुर्क किया था। शनिवार को ट्रिब्यूनल ने कहा था कि आप मनी लांड्रिंग और बैंकिंग घोटाले के मामलों को मिला नहीं सकते हैं। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने कुर्क किए गए फ्लैटों को छोड़ने का आदेश दिया था।