Move to Jagran APP

लॉकडाउन तक जरूरी सामान वाले ट्रकों की आवाजाही पर नहीं लगेगा कोई ब्रेक, केंद्र ने दिए निर्देश

केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान वाले ट्रकों की आवाजाही पर नहीं कोई ब्रेक नहीं लगेगी। केंद्र ने इस बाबत राज्‍य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 11:53 PM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 11:58 PM (IST)
लॉकडाउन तक जरूरी सामान वाले ट्रकों की आवाजाही पर नहीं लगेगा कोई ब्रेक, केंद्र ने दिए निर्देश

नई दिल्ली, पीटीआइ। लॉकडाउन की अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके चलते जरूरी सामान वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा। इसके लिए सभी राज्यों के अंदर और राज्यों के बीच जरूरी खाद्यानों के ट्रकों की सुगम आवाजाही के लिए ट्रक ड्राइवरों और इन क्षेत्रों से जुड़े मजदूरों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने की सुविधा देना सुनिश्चित करने को कहा है।

loksabha election banner

उपभोक्ता मामलों के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने रविवार को राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकारें अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे जो राज्य की पुलिस से तालमेल रखकर खाद्यान्नों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करे। यह अधिकारी देश भर में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों और संगठनों को अधिकृत करने का पत्र भी जारी करेगा।

सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रक ड्राइवरों को लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तरफ से कोई परेशानी न उठानी पड़े। स्थानीय प्रशासन एक ड्राइवर और उसके एक सहयोगी को घर से निर्देशित स्थान तक पहुंचने में अतिरिक्त समय और संसाधन व्यय न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर ट्रक या ऐसा कोई वाहन खाली हो तो ड्राइवरों को अपने साथ अतिरिक्त रूप से अनलोड किए जा चुके सामान और पिकअप किए जाने वाले सामान का बिल और वे-बिल अपने साथ रखना होगा।

उपभोक्ता मामलों के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि कुछ कंपनियों की ओर से शिकायतें आ रही थीं कि उन्हें अपने संबंधित मजदूरों को लाने या ले जाने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन को सलाह दी गई है कि वह फैक्टि्रयों और गोदामों में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। इसके लिए मकान मालिकों, सोसाइटियों और गांवों से अपील करें कि वह जरूरी खाद्यान्न और राशन को ट्रांसपोर्ट और वितरण से जुड़े मजदूरों को अपने घरों से काम पर जाने दें।

उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-गाव फाउंडेशन की मदद से ई-पास जारी करने की भी व्यवस्था की है। इस प्रणाली से सरकार उन कंपनियों पर नजर रखेगी जिसे उसने अपनी ओर से पास जारी किए होंगे। राज्य सरकारें भी इस ई-पास की सुविधा का लाभ ले सकती हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 14 अप्रैल तक के लिए जारी लॉकडाउन में आवश्यवक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.