पुडुचेरी पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र
पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी के अधिकारों को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
नई दिल्ली, प्रेट्र। पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी के अधिकारों को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने कहा था कि उप राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई सरकार के दैनिक कार्यो में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। मेहता ने कहा कि पुडुचेरी में शासन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है।
लेकिन पीठ ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जो वकील अपने मामले की तुरंत लिस्टिंग चाहते हैं वो रजिस्ट्रार को लिस्टिंग मेमो दे सकते हैं।
बता दें कि पुडुचेरी के एक कांग्रेस विधायक की अपील पर 30 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने उप राज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 2017 में जारी दो आदेशों को खारिज कर दिया था।
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