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आयकर विभाग की नई डेडलाइन अवैध, Aadhaar से लिंक न होने पर PAN नहीं होगा इनएक्टिव: गुजरात हाईकोर्ट

अगर पैन कार्ड को आधार से आपने लिंक नहीं किया है तो चिंता की बात बिल्‍कुल नहीं है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव नहीं होगा।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 08:57 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 08:59 AM (IST)
आयकर विभाग की नई डेडलाइन अवैध, Aadhaar से लिंक न होने पर PAN नहीं होगा इनएक्टिव: गुजरात हाईकोर्ट
आयकर विभाग की नई डेडलाइन अवैध, Aadhaar से लिंक न होने पर PAN नहीं होगा इनएक्टिव: गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद, पीटीआइ। अगर पैन कार्ड को आधार से आपने लिंक नहीं किया है, तो चिंता की बात बिल्‍कुल नहीं है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव नहीं होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्‍पष्‍ट कर दिया है कि आधार अधिनियम की वैधता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में पैन-आधार लिंक पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।

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हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं ले लेता, तब तक आयकर विभाग इसको लिंक कराने का आदेश नहीं दे सकता है। आयकर विभाग द्वारा पैन-आधार लिंक को बार-बार बढ़ाने के लिए डेडलाइन जारी करना भी अवैध है। अबता दें कि आयकर विभाग ने 31 मार्च 2020 नई डेडलाइन तय कर दी थी। इससे पहले विभाग कई बार डेडलाइन को आगे बढ़ा चुका था। हालांकि, हाईकोर्ट ने अब पैन-आधार लिंक को लेकर सभी भ्रम दूर कर दिए हैं।

न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति संगीता के. विसेन की पीठ ने कहा कि हम यहां एक बात स्‍पष्‍ट कर देना चाहते हैं, आयकर अधिनियम की 139 एए तब तक वैध नहीं है, जब तक रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है। गौरतलब है कि अभी पैन कार्ड के बिना टैक्स रिटर्न भरने में समस्‍याएं आ रही हैं। आयकर विभाग के मुताबिक, 8.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 6.77 करोड़ ने पैन को आधार से लिंक कर दिया है।


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