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मोदी सरकार का बड़ा कदम, खराब कीटनाशक से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा

जावडेकर ने कहा कि किसानों के लिए यह बहुत ही अहम विधेयक है और किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक और कदम है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 07:09 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 07:09 PM (IST)
मोदी सरकार का बड़ा कदम, खराब कीटनाशक से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा
मोदी सरकार का बड़ा कदम, खराब कीटनाशक से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। अगर किसान की फसल खराब कीटनाशक के इस्तेमाल की वजह से बर्बाद होती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। कीटनाशकों के कारोबार को नियमित करने के लिए कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी जिसमें यह प्रावधान किया गया है। यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक -2020 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि किसानों की समस्याएं सरकार की प्रमुख चिंता है। संसद के इसी सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा।

अभी तक कीटनाशक कारोबार वषर्ष 1968 के नियमों से नियमित हो रहा था जो अब पुराने हो चुके हैं और इन्हें बदलने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में विधेयक वर्ष 2008 में भी लाया गया था। इस पर स्थाई समिति में विचार-विमर्श हुआ था। स्थाई समिति की सिफारिशों के आधार पर अब नए विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है।

जावडेकर ने कहा कि किसानों के लिए यह बहुत ही अहम विधेयक है और किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक और कदम है। विधेयक का मकसद जावडेकर ने कहा कि विधेयक का मकसद किसानों के हितों का संरक्षण हो सके और उन्हें सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक मिल सके। दूसरा, किसानों को खराब कीटनाशक हर हाल में नहीं मिले। कई बार किसानों को खराब कीटनाशक बेच दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को कीटनाशकों की ताकत और कमजोरियों के बारे में सभी भाषाओं में जानकारी दी जाएगी।

उन्हें इसकी जोखिमों और विकल्पों के बारे में बताया जाएगा। यह ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा। कीटनाशक बेचने वाले डीलरों की ओर से भी आवश्यक रूप से किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जैविक कीटनाशकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

विधेयक में हैं ये प्रावधान

सभी कीटनाशक उत्पादकों को पंजीयन कराना होगा। उन्हें विधेयक पारित होने के बाद बनने वाले नए एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। कीटनाशक उत्पादकों के विज्ञापनों को भी नियमित किया जाएगा। विज्ञापनों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जा सकेगी जिससे किसानों को भ्रम हो। किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं की जा सकेगी। अगर खराब या कम गुणवत्ता के कीटनाशकों की वजह से कोई नुकसान होता है तो किसान को मुआवजा दिया जाएगा।

कंपनियों से पेनाल्टी के रूप में एकत्र राशि और जरूरत प़़डने पर सरकार की ओर से पैसा जोड़कर एक केंद्रीय फंड बनाया जाएगा। इस फंड के जरिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जावडेकर ने कहा कि विधेयक की सबसे खास बात मुआवजे का प्रावधान है।


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