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वायुसेना भर्ती में लिंग भेदभाव पर केंद्र अपना रुख स्पष्ट करे : हाई कोर्ट

एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि वायुसेना के तकनीकी और गैर तकनीकी किसी भी विभाग में महिलाओं को एयरमैन के पद पर भर्ती नहीं किया जाता है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Tue, 14 Aug 2018 10:04 PM (IST)Updated: Tue, 14 Aug 2018 10:04 PM (IST)
वायुसेना भर्ती में लिंग भेदभाव पर केंद्र अपना रुख स्पष्ट करे : हाई कोर्ट
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए वायुसेना भर्ती में लिंग पूर्वाग्रह और भेदभाव पर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि वायुसेना के तकनीकी और गैर तकनीकी किसी भी विभाग में महिलाओं को एयरमैन के पद पर भर्ती नहीं किया जाता है।

मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और वी. कामेश्वर राव की पीठ ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि श्रेणी एक्स व वाई में सिर्फ अविवाहित पुरुषों को ही भर्ती किया जाता है। बता दें कि श्रेणी एक्स तकनीक से संबंधित है, जबकि श्रेणी वाई रसद व अकाउंट्स से।

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वकील कुश कालरा ने याचिका में मांग की है कि रक्षा मंत्रालय व भारतीय वायुसेना को निर्देश दिए जाएं कि महिलाओं को भी एयरमैन के पद पर भर्ती किया जाए।


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