सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्ण दृष्टिबाधित की नियुक्ति करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की आलोचना की कि सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) उत्तीर्ण करने वाले 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है जबकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़ी संख्या में रिक्तियां लंबित हैं। वहीं कोर्ट ने 2009 में सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) उत्तीर्ण करने वाले 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया है।