CBI विवाद: नागेश्वर राव पर सुनवाई से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खुद को किया अलग
CBI vs CBI, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नागेश्वर राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक बनाने को चुनौती देने वाली कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया।
नई दिल्ली, माला दीक्षित। CBI vs CBI, एम नागेश्वर राव को बतौर सीबीआइ प्रमुख नियुक्ति पर दायर याचिका की सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया है। CJI रंजन गोगोई ने कहा कि वे सीबीआइ निदेशक की चयन समिति मे शामिल हैं, इसलिए मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई दूसरी पीठ सुनेगी।
इसके साथ ही सीजेआइ ने नए सीबीआइ निदेशक की नियुक्ति में पारदर्शिता रखने को भी कहा। बता दें कि नागेश्वर राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक बनाने को चुनौती देते हुए कॉमन कॉज की याचिका दाखिल की गई है। सीबीआइ निदेशक के चयन के लिए हाई पावर कमेटी की बैठक 24 जनवरी को होनी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआइ रंजन गोगोई और नेता विपक्ष हिस्सा लेंगे।
गौरतलब है कि मामले में त्वरित सुनवाई के लिए एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से दायर याचिका को ठुकराते हुए कोर्ट ने आज सुनवाई की तारीख दी थी। इस याचिका में नागेश्वर राव की नियुक्ति के साथ सीबीआइ में होनेवाली नियुक्ति में पारदर्शिता की अपील की गई थी। याचिकाकर्ता एनजीओ कॉमन कॉज के वकील प्रशांत भूषण हैं।
CBI Vs CBI मामले में अबतक क्या हुआ
- इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को पद (सीबीआइ निदेशक पद) पर बहाल कर दिया।
- दोबारा पद संभालने के 48 घंटे बाद आलोक वर्मा को फिर पद से हटा दिया गया।
- पद से हटाने के बाद आलोक वर्मा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
- इसके बाद नागेश्वर राव को फिर से अंतरिम सीबीआइ चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- राव की नियुक्ति पर भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं।