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इसरो के पूर्व प्रमुख के खिलाफ सीबीआई को मिली केस की अनुमति

सीबीआई ने कहा था कि इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स तथा निजी मल्टी मीडिया कंपनी देवास के बीच सौदे में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ था।

By Pratibha Kumari Edited By: Published: Tue, 02 May 2017 08:42 AM (IST)Updated: Tue, 02 May 2017 08:43 AM (IST)
इसरो के पूर्व प्रमुख के खिलाफ सीबीआई को मिली केस की अनुमति
इसरो के पूर्व प्रमुख के खिलाफ सीबीआई को मिली केस की अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी। सीबीआई ने यहां एक स्थानीय कोर्ट को बताया कि देवास-एंट्रिक्स सौदा मामले में उसे इसरो के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस की अनुमति मिल गई है। एजेंसी ने विशेषष जज वीरेंद्र कुमार गोयल को बताया कि ये तीन आरोपी इसरो के पूर्व चेयरमैन जी. माधवन नायर, पूर्व निदेशक ए. भास्कर नारायण राव तथा एंट्रिक्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक केआर श्रीधर मूर्ति हैं।

कोर्ट ने आरोप-पत्र पर विचार करने के लिए 1 जून की तारीख मुकर्रर की है। सीबीआई ने पिछले साल 11 अगस्त को दाखिल आरोप-पत्र में कहा था कि इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स तथा निजी मल्टी मीडिया कंपनी देवास के बीच हुए एक सौदे में सरकारी खजाने को कथित रूप से 578 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इस मामले में अमेरिका स्थित फोर्ज एडवाइजर्स के पूर्व प्रबंध निदेशक तथा देवास के सीईओ रामचंद्रन विश्वनाथन, देवास के तत्कालीन निदेशक एमजी चंद्रशेखर, बेंगलुर की देवास मल्टी मीडिया के तीन पूर्व निदेशकों के खिलाफ भी आरोप-पत्र हैं। सीबीआई ने इन पर पदों के दुरपयोग कर अनुचित लाभ के लिए आपराधिक साजिश करने तथा एंट्रिक्स कॉर्प. और इसरो को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इनके खिलाफ 16 मार्च, 2015 केस दर्ज किया गया था। 

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