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CBI को मिली मंजूरी, भ्रष्टाचार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज एस एन शुक्ला पर चलेगा मुकदमा

प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज को मई 2017 में घटिया सुविधाओं और आवश्यक मानदंडों को पूरा न करने के कारण छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया था साथ ही 46 अन्य मेडिकल कालेजों को भी इसी आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया था।

By Nitin AroraEdited By: Published: Fri, 26 Nov 2021 01:33 PM (IST)Updated: Fri, 26 Nov 2021 01:33 PM (IST)
CBI को मिली मंजूरी, भ्रष्टाचार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज एस एन शुक्ला पर चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली, पीटीआइ। सीबीआई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके आदेश में एक निजी मेडिकल कालेज का पक्ष लेने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय अब अपनी मंजूरी दे रहा है, तो सीबीआई सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ आरोपपत्र के साथ आगे बढ़ सकती है।

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कहा गया कि एजेंसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति शुक्ला के अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, प्रसाद शिक्षा न्यास के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव, स्वयं ट्रस्ट और निजी व्यक्तियों भावना पांडे और सुधीर गिरी को भी FIR में नामजद किया था।

आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए, ट्रस्ट द्वारा प्राथमिकी में नामित एक आरोपी को अवैध रूप से भुगतान किया गया था।

बताया गया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने लखनऊ, मेरठ और दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी ली। यह आरोप लगाया गया है कि प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज को मई 2017 में घटिया सुविधाओं और आवश्यक मानदंडों को पूरा न करने के कारण छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया था, साथ ही 46 अन्य मेडिकल कालेजों को भी इसी आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि डिबार के फैसले को ट्रस्ट ने एक रिट याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद प्राथमिकी में नामजद लोगों ने साजिश रची और अदालत की अनुमति से याचिका वापस ले ली। अधिकारियों ने कहा कि 24 अगस्त, 2017 को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की गई थी। बताया गया कि प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया कि याचिका पर 25 अगस्त, 2017 को न्यायमूर्ति शुक्ला की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई और उसी दिन एक अनुकूल आदेश पारित किया गया।


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