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आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBFC के पूर्व अधिकारी को दो साल की सजा

सीबीआई की एक अदालत ने करीब 8.70 लाख के आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अधिकारी डी राजशेखर और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए सजा का एलान किया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 30 Mar 2016 04:41 PM (IST)Updated: Wed, 30 Mar 2016 04:53 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBFC के पूर्व अधिकारी को दो साल की सजा

चेन्नई। सीबीआई की एक अदालत ने करीब 8.70 लाख के आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अधिकारी डी राजशेखर और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए सजा का एलान किया है। अदालत ने दोनों को एक साल की कठोर कारावास समेत दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने जांच एजेंसी को 8.70 लाख की आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दिया।

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सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने डी राजशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया था। डी राजशेखर उस समय इसी विभाग में काम कर रहे थे।

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