रिश्वतखोरी मामले में राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्व अभिलेखपाल को तीन साल की सजा, CBI कोर्ट ने लगाया जुर्माना
अहमदाबाद की सीबीआई अदालत ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्व अभिलेखपाल सतधारी लाल साहू को रिश्वतखोरी के मामले में तीन साल ...और पढ़ें

पूर्व अभिलेखपाल को CBI कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई
HighLights
अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट ने सतधारी लाल साहू को सजा सुनाई।
पूर्व अभिलेखपाल को रिश्वतखोरी मामले में तीन साल कारावास।
2012 में 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद की सीबीआई अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय अभिलेखागार के जयपुर स्थित रिकॉर्ड केंद्र के तत्कालीन अभिलेखपाल सतधारी लाल साहू को रिश्वतखोरी के मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने 26 दिसंबर 2012 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आरोप था कि सतधारी लाल साहू ने आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराने के बदले 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ये दस्तावेज राजकोट के सर्वेक्षण से संबंधित पुराने सीआरओ रिकॉर्ड और ब्रिटिश कालीन भूमि अभिलेखों की एक फाइल से जुड़े थे।
सीबीआई ने जाल बिछाकर साहू को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद उनके आवास और कार्यालय की तलाशी ली गई। जांच पूरी होने पर 28 जून 2013 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
सोर्स- न्यूज एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक
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