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CBI ने 6255 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी मामले में ESIC के पूर्व डीजी के खिलाफ दर्ज किया केस

सीबीआइ ने सीवीसी के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के आरोपों में ईएसआईसी के पूर्व डीजी (ex ESIC DG) पीसी चतुर्वेदी (PC Chaturvedi) के खिलाफ केस दर्ज किया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 06:42 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 05:00 AM (IST)
CBI ने 6255 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी मामले में ESIC के पूर्व डीजी के खिलाफ दर्ज किया केस

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सीबीआइ ने साल 2007-09 के दौरान 6255 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने में सीवीसी के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के आरोपों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के पूर्व डीजी (ex ESIC DG) पीसी चतुर्वेदी (PC Chaturvedi) के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

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सीबीआइ की ओर से चतुर्वेदी के अलावा तत्कालीन वित्त आयुक्त राजीव दीक्षित, मुख्य अभियंता पीआर रॉय, निदेशक (वित्त) एके सिन्हा, कार्यकारी अभियंता राजीव कुमार, संयुक्त निदेशक वी सुब्रमण्यन, सलाहकार जे सरूप और हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के सलाहकार डी कुमार को भी संदिग्ध के रूप में नामजद किया गया है। 

आरोप है कि चतुर्वेदी ने अन्य के साथ मिलकर सीवीसी के दिशा निर्देशों की अनदेखी की और 2007-09 के बीच इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। चतुर्वेदी और अन्य के विरुद्ध लगे आरोपों की दो आरंभिक जांच के बाद यह केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक, ईएसआईसी अधिनियम के तहत चतुर्वेदी को चिकित्सा कालेजों के निर्माण को मंजूरी देने का अधिकार नहीं था। चतुर्वेदी 25 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दे सकते थे लेकिन उन्‍होंने कथित तौर पर ऐसा किया... 


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