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मध्‍य प्रदेश: मस्‍जिद में नमाज के लिए एकत्रित 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

धारा 144 का उल्‍लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो छिंदवाड़ा के एक मस्‍जिद में नमाज के लिए जमा हुए थे।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 10 Apr 2020 11:10 AM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2020 11:10 AM (IST)
मध्‍य प्रदेश: मस्‍जिद में नमाज के लिए एकत्रित 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
मध्‍य प्रदेश: मस्‍जिद में नमाज के लिए एकत्रित 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल, एएनआइ। मध्‍यप्रदेश के छिंदवाड़ा के चौराई स्‍थित एक मस्‍जिद में शुक्रवार को मौजूद 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये सभी वहां नमाज के लिए एकत्र हुए थे। चौराई के स्‍टेशन इनचार्ज ने बताया, ‘ये सभी धारा 144 का उल्‍लंघन कर रहे थे। मस्‍जिद में ये नमाज पढ़ रहे थे। यह मामला महामारी अधिनियम व इससे संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है।’ क्षेत्र में लागू नियमों का उल्‍लंघन करने के आरोप में इनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम, मध्‍यप्रदेश (Disaster Management Act, Madhya Pradesh), मध्‍य प्रदेश पब्‍लिक हेल्‍थ एक्‍ट 1949 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है हालांकि इन्‍हें जमानत दे दी गई है।

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इन 40 लोगों में खैरिखुर्द गांव के सरपंच भी शामिल हैंं जो जिला मुख्‍यालय से 38 किमी दूर चौराई तहसील के मस्‍जिद में नमाज के लिए आए थे।  पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की टीम को मस्‍जिद में एकत्रित भीड़ के बारे में सूचना मिली जसिक बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नॉवेल कोरोना वायरस के कारण देश में अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं संक्रमण के मामले 6 हजार से अधिक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी तेजी से फैली और ट्विटर के अधिकांश यूजर ने इन्‍हें आड़े हाथों लिया। वहीं कुछ समर्थन करते भी दिखे।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन हैैै। इसके साथ ही कई जगहों पर धारा 144 भी लागू है। इसका मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकठ्ठा होने से रोकना है। बता दें कि यह धारा तभी लागू की जाती है जब लोगों के भीड़ से किसी तरह के खतरे की संभावना हो। इसके लागू होने के बाद इलाके में पांच या उससे अधिक लोग एक जगह मौजूद नहीं होने चाहिए। इसका उल्‍लंघन करने वालों को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।


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