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होटल व्यवसायियों को बड़ी राहत: सिर्फ दो कीड़े मिलने पर लाइसेंस रद करना गलत, हाई कोर्ट ने एफडीए को फटकारा

Published: Fri, 31 Jul 2026 07:23 AM (IST)

मुंबई के एक होटल का लाइसेंस निलंबित करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ...और पढ़ें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा हम भारत में रहते हैं, हकीकत को ध्यान में रखकर लें निर्णय (सांकेतिक तस्वीर)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा हम भारत में रहते हैं, हकीकत को ध्यान में रखकर लें निर्णय (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा हम भारत में रहते हैं, हकीकत को ध्यान में रखकर लें निर्णयॉ

  2. मुंबई में होटल का लाइसेंस रद करने पर हाईकोर्ट की ताकीद

  3. दो कीड़े मिलने पर एफडीए के जारी आदेश को रद किया

पीटीआई, मुंबई। मुंबई के एक होटल का लाइसेंस निलंबित करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के रुख पर सवाल उठाया है। कहा, हमें जमीनी वास्तविकता को ध्यान में रखकर निर्णय लेने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम भारत में हैं।

इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने एफडीए का होटल का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश रद कर दिया है। मामला नवी मुंबई के चार सितारा होटल रेडीसन से जुड़ा हुआ है। वहां पर स्वच्छता को मानदंडों के अनुरूप न पाकर एफडीए ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया था।

होटल की याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने पाया कि एफडीए ने होटल में दो छोटे कीड़े मिलने पर निर्णय लिया था।

पीठ ने कहा, केवल दो कीड़े मिलने पर निर्णय लिया गया जबकि बाकी सब ठीक मिला और वहां पर स्वच्छता भी मिली। ऐसे में स्थायी रूप से होटल का लाइसेंस निलंबित करने का आधार नहीं बनता है।

एफडीए का यह निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कोर्ट ने कहा, हम भारत में रहते हैं और हमें अपनी सोच वास्तविकता पर आधारित रखनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि एफडीए ने तीन जुलाई को होटल रेडीसन का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस रद कर दिया था। इसके लिए होटल में स्वच्छता की गंभीर खामी और खाद्य सामग्री के उचित रखरखाव व उसे परोसने में खामियां मिलने की बात कही गई थी।