कलकत्ता हाई कोर्ट आज सुना सकता है पंचायत चुनाव पर फैसला
पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट अाज अपना फैसला सुना सकता है।
कोलकाता, (राज्य ब्यूरो)। पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुरक्षा के मुद्दे पर मामला लंबित है। चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खंडपीठ ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इस मुद्दे पर गुरुवार को नवान्न (राज्य सचिवालय) में उच्चस्तरीय बैठक हुई। खबर है कि चार राज्यों ने बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए सशस्त्र पुलिस बल भेजने पर सहमति जता दी है। गुरुवार को नवान्न में मुख्य सचिव मलय दे और गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य की उपस्थिति में हुई पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक हुई।
नवान्न सूत्रों के मुताबिक पहले पुरकायस्थ और शर्मा की आपस में बैठक हुई। दोनों की कई बार अन्य राज्य सरकारों के गृह सचिव और डीजीपी के साथ फोन पर बातचीत की। उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुरकायस्थ ने बताया कि चार राज्यों ने पंचायत चुनाव में पुलिस बल देने की सहमति जताई है। लेकिन कितनी संख्या में पुलिस कर्मी मिलेंगे इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा सकता। शुक्रवार को मामला हाई कोर्ट में उठने पर सरकार को पंचायत चुनाव में सुरक्षा संबंधी पूरा ब्योरा अदालत को भी देना होगा।
सूत्रों के मुताबिक इधर चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य चुनाव आयुक्त अमरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि राज्य में मौजूद 58 हजार पुलिस कर्मियों को लेकर चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव आयुक्त ने सभी डीएम और एसपी से सात मई तक त्रिस्तरीय पंचायतों में संवेदनशील और गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए पांच राज्यों से सशस्त्र पुलिस बल की मांग की है। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय नवान्न की ओर से असम, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार को औपचारिक रूप से पत्र भेजा गया था।