दस रुपये जमा कर चुनाव आयोग से ले सकते हैं ईवीएम की जानकारी
चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित सूचना अब चुनाव आयोग से प्राप्त की जा सकेगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित सूचना अब चुनाव आयोग से प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए सूचना के अधिकार के तहत दस रुपये भुगतान करके अर्जी लगाई जा सकेगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने यह व्यवस्था दी है।
अभी तक ज्यादातर मामलों में चुनाव आयोग ईवीएम से जुड़ी सूचनाओं को देने से इन्कार कर देता था। इसके लिए वह कानून में मिली छूट का हवाला देता था। लेकिन अब सूचना के अधिकार वाले मामलों का निपटारा करने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सूचना आयोग ने नई व्यवस्था देकर आरटीआइ कार्यकर्ताओं का रास्ता खोल दिया है।
ईवीएम से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव मशीन सूचना की परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग के पास जाया जा सकता है। इस मामले में चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता रजाक खान हैदर की ईवीएम की सूचना मांगने वाली अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मशीन सूचना के अंतर्गत नहीं आती।
इसके बाद हैदर ने मुख्य सूचना आयोग में अपील की। उन्होंने वहां पर तर्क रखा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना और उससे संबंधित पत्रावली जनता की संपत्ति होती है। इसलिए उसे जनता को प्राप्त करने का पूरा हक है। अधिनियम नागरिक को अधिकार देता है कि उससे संबंधित सूचनाएं उसे मुहैया कराई जाएं।