दुष्कर्म और ठगी के मामले में अभिनेता मिथुन की पत्नी- बेटे को कोर्ट से नहीं मिली राहत
दुष्कर्म और ठगी के मामले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे को बांबे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की थी याचिका।
मुंबई (प्रेट्र)। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे मिमोह को बांबे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर जस्टिस अजय गडकरी ने गुरुवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि दोनों आरोपित दिल्ली के न्यायालय में जमानत अर्जी दायर कर सकते हैं।
दरअसल, दिल्ली की एक महिला ने मिमोह के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। जबकि योगिता बाली पर धमकाने का आरोप था। दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा था कि प्रथमदृष्टया दोनों पर रिपोर्ट दर्ज करने के पर्याप्त सुबूत हैं। इस आदेश के बाद ही दोनों आरोपितों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
शिकायतकर्ता ने मिथुन के बेटे पर धोखा देने और शादी का झूठा वादा कर चार साल तक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। उसका यह भी आरोप था कि जब वह गर्भवती हो गई, मिमोह ने उसे कोई दवा खिला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। वहीं योगिता बाली पर आरोप है कि उन्होंने मिमोह से संबंध रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि योगिताबाली और मिमोह की जान से मारने की धमकी से घबराकर ही वह मुंबई से दिल्ली चली गई थी।