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सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: मीडिया बैन पर CBI ने अपनाया तटस्थ रुख

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मीडिया बैन पर सीबीआई ने तटस्थ रुख अपनाया हुआ है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Fri, 19 Jan 2018 06:53 PM (IST)Updated: Fri, 19 Jan 2018 06:53 PM (IST)
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: मीडिया बैन पर CBI ने अपनाया तटस्थ रुख
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: मीडिया बैन पर CBI ने अपनाया तटस्थ रुख

मुंबई (पीटीआई)। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में आज बॉम्बे हाइकोर्ट ने सीबीआई और इस मामले के आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दो पत्रकारों द्वारा केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगे बैन को हाइकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रेवती मोहित-धीर मामले की सुनवाई 23 जनवरी को करेंगे।
जस्टिस धीर ने सीबीआई के वकील संदेश पाटिल से ट्रायल का स्टेटस जानना चाहा। उन्हें बताया गया कि 31 गवाहों की गवाही हो गई है। इसके बाद उन्होंने पाटिल से पूछा कि मीडिया बैन पर सीबीआई का स्टैंड क्या है। इस पर पाटिल ने कहा, 'हमने इस केस में कोई स्टैंड नहीं लिया है। हमारा रुख तटस्थ है हम इसे कोर्ट पर छोड़ते हैं।
बृहमुंबई पत्रकार संघ और नौ विभिन्न अखबारों तथा न्यूज चैनलों के रिपोर्टरों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती मोहित धीर स्पेशल सीबीआई कोर्ट के 29 नवंबर, 2017 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। 29 नवंबर के आदेश में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में चल रहे ट्रायल की सुनवाई के मीडिया कवरेज पर बैन लगा दिया था। 

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