कर्नाटक रिश्वत मामले में 5 दिन की हिरासत में भेजे गए BJP विधायक, जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
भाजपा विधायक को तुमुकुरु के क्यातासान्द्रा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। भाजपा विधायक ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भाजपा विधायक के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है।
बेंगलुरु, एएनआइ। भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को बेंगलुरु की एक कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के जस्टिस बी जयंत कुमार ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने विरुपक्षप्पा को एक अप्रैल तक लोकायुक्त पुलिस की हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। रिश्वत मामले को लेकर यह कार्रवाई हुई है।
भाजपा विधायक के बेटे को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया
भाजपा विधायक को तुमुकुरु के क्यातासान्द्रा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। भाजपा विधायक ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भाजपा विधायक के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। बीते दिनों भाजपा विधायक के बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया था।
प्रशांत को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया
मदल विरुपक्षप्पा कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) अध्यक्ष थे। मदल विरुपक्षप्पा के कार्यालय से ही उनके बेटे प्रशांत को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि इसके तार भाजपा विधायक से जुड़े हैं और साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की डील के लिए एक ठेकेदार द्वारा यह रिश्वत दी गई थी।
इस मामले में मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत मदल आरोपित हैं। इसके बाद भाजपा विधायक के कार्यालय से लोकायुक्त की टीम ने 1.7 करोड़ और घर से करीब छह करोड़ रुपए बरामद किए थे।