छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं
इस वर्ष राज्य में किसी भी श्रेणी की बिजली दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इस वर्ष राज्य में किसी भी श्रेणी की बिजली दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को वर्ष 2020-21 के निए बिजली की नई दरों का एलान किया। इसमें अस्पताल, नर्सिग होम समेत मेडिकल सेक्टर और राइस मिलों को राहत देने की कोशिश की गई है। वहीं, पहले से राहत की मांग कर रहे स्टील सेक्टर का लोड फैक्टर घटा दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवा देने वाली संस्थाओं को पांच फीसद की छूट
बिजली नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा देने वाली संस्थाओं की दो श्रेणी बनाकर उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। इसके तहत राहत चैरिटेबल ट्रस्ट (धर्मार्थ)से संचालित अस्पतालों घरेलू (एचटी) श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं अन्य अस्पताल, नर्सिगहोम व डायग्नोस्टिक सेंटर को ऊर्जा प्रभार में पांच फीसद की छूट दी गई है। इसी तरह उच्च दाब वाले राईस मिलों को भी ऊर्जा प्रभार में पांच फीसद छूट दी गई है।
स्टील सेक्टर के लोड फैक्टर में बदलाव
स्टील उद्योगों के लिए प्रचलित ऊर्जा प्रभार पर मिलने वाली लोड फैक्टर रिबेट के लिए निर्धारित अधिकतम लोड फैक्टर प्रतिशत 77 से ज्यादा के स्थान पर 70 फीसद से ज्यादा किया गया है। पिछले वर्ष आयोग ने प्रचलित न्यूनतम 65 फीसद लोड फैक्टर को घटाकर 63 व अधिकतम 79 को घटाकर 77 प्रतिशत किया था।
बिजली की नई दरें
घरेलू उपभोक्ता यूनिट स्थिर प्रभार ऊर्जा प्रभार कुल
0-100 2.40 1.00 3.40
101-200 2.50 1.10
3.60 201-400 3.20 1.70
4.90 401-600 3.50 2.00 5.50
601 से अधिक 4.85 2.45 7.30