Be Alert: विदेश में काम करने वाले लोगों से शादी करते समय रहें सतर्क, केरल से आया हैरान कर देने वाला मामला
Be Alert अगर आप भी विदेश में बसे लोगों या काम कर रहे लोगों से शादी करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह कदम आपको भारी भी पड़ सकता है क्यों कि केरल से एक ऐसा मामला सामना आया है जो आपको हैरान कर देगा।
त्रिशूर/कोच्चि, एजेंसी। केरल की रहने वाली एक महिला के पति की कोविड-19 के कारण पिछले साल जून में युगांडा में मौत हो गई। उसकी उम्र 46 साल थी। पति की मौत के बाद महिला ने केंद्र से कानूनी सहायता के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। वह इस बात से अनजान थी कि उसके पति का युगांडा में भी एक परिवार है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण विकास ऐसी स्थितियों में महिलाओं की मदद करने के लिए न केवल एक प्रणाली की आवश्यकता को इंगित करता है, बल्कि विदेशों से प्रस्तावों को स्वीकार करते समय सावधानी बरतने का भी आह्वान करता है।
पति की बेवफाई से अनजान है महिला
त्रिशूर की रहने वाली महिला अभी भी अपने मृत पति की बेवफाई से अनजान है क्योंकि उसकी बेटी, जो नाम नहीं बताना चाहती है, ने अभी तक अपनी 41 वर्षीय मां को चौंकाने वाली जानकारी का खुलासा नहीं किया है। महिला की शादी को 20 साल से अधिक हो गए थे। दोनों के दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। दोनों कालेज में पढ़ते हैं।
इस तरह मामला आया सामने
युगांडा में मृतक की एक और पत्नी और बच्चा होने की जानकारी तब सामने आई जब केंद्र ने कानूनी सहायता के लिए महिला की याचिका के जवाब में उच्च न्यायालय में एक बयान दर्ज किया। केंद्र ने अपने बयान में कहा है कि युगांडा में मृत व्यक्ति का परिवार भी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष लाभ (NSSFB) के तहत मिलने वाली राशि का दावा कर रहा था। केंद्र ने इस साल मई में हाई कोर्ट को बताया कि भारत में परिवार को राशि जारी करने में युगांडा एनएसएसएफबी की ओर से देरी का यही कारण है।
परिवार मामले में नहीं ले रहा दिलचस्पी
वकील जोस अब्राहम ने कहा कि अब परिवार इस मामले को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, जो इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि विधवा को अभी तक इन घटनाओं के बारे में सूचित नहीं किया गया है।
महिला आयोग मामले में गंभीरता से कर रहा विचार
हालांकि, जबकि त्रिशूर स्थित परिवार की इस स्थिति के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि ऐसी महिलाओं को न्याय कैसे मिले जिनके पतियों का विदेश में भी एक परिवार है या उन्हें छोड़ दिया है।
सतर्क रहें लोग
एनजीओ प्रवासी लीगल सेल के ग्लोबल प्रेसिडेंट अब्राहम ने कहा कि एनजीओ गतिविधियों और अदालतों में ऐसे कई मामले उनके सामने आते हैं। उनका तर्क है कि लोगों के लिए एक ही उपाय है कि वे अधिक सतर्क रहें, जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बनाते हैं, जो विदेश में बसा है या वहां काम कर रहा है।
कानून की आवश्यकता
केरल महिला आयोग की अध्यक्ष और अधिवक्ता, पी सतीदेवी ने कहा कि ऐसी स्थितियों में महिलाओं की मदद करने के लिए एक कानून या प्रणाली की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में मौजूद कानूनों की विदेशों में कोई प्राथमिकता या प्रासंगिकता नहीं है।
लोग शादी करने में करते हैं जल्दबाजी
अब्राहम ने कहा कि ऐसे व्यक्ति, जो विदेशों में बस गए या काम कर रहे हैं, उनसे शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, शादी करने और विदेश जाने की जल्दबाजी में, अक्सर यहां के परिवार संभावित दूल्हे की साख को उतनी सावधानी और सतर्कता से सत्यापित नहीं करते जितना कि वे घरेलू प्रस्ताव के लिए करते हैं।
महिला आयोग के पास हैं सीमित शक्तियां
अब्राहम ने कहा कि केरल महिला आयोग (केडब्ल्यूसी) या यहां तक कि एनसीडब्ल्यू के पास भी ऐसे मामलों में सीमित शक्तियां हैं। वे विदेश में भारतीय दूतावास या यहां के विदेश मंत्रालय से केवल प्रभावित व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं।
केडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन सती देवी ने पीटीआई को बताया कि जहां एनआरआई का संबंध है, वहां आयोग बहुत कुछ नहीं कर सकता है, जब उसे विदेश में किसी अन्य परिवार वाले पत्नियों या पतियों के परित्याग के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। हालांकि, जहां दूसरा पक्ष अगर विदेश में काम कर रहा है और वहां बसा नहीं है, तो उसे आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है और उनसे बात कर मुद्दे को हल करने की कोशिश की जाती है।
भारतीय कानूनों की विदेश में कोई प्रधानता नहीं होती
उन्होंने आगे कहा कि आयोग विदेशों में ऐसी महिलाओं के लिए भारतीय दूतावासों से बात करके कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है। लेकिन त्रिशूर स्थित परिवार जैसे मामलों में, उत्तराधिकारी के भारतीय कानूनों की विदेशों में कोई प्रधानता नहीं होगी और यहां तक कि कानूनी सहायता प्रदान करने से भी मदद नहीं मिल सकती है क्योंकि वह देश यहां पत्नी के अधिकारों को मान्यता नहीं दे सकता।
सती देवी ने आगे कहा कि परिवार की दुर्दशा ऐसी स्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए किसी कानून या व्यवस्था की आवश्यकता को इंगित करती है।
NCW ने परामर्श का किया आयोजन
गौरतलब है कि एनसीडब्ल्यू ने जून में अपने एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को एक मंच पर राहत प्रदान करने और एनआरआई वैवाहिक मामलों से निपटने में आने वाली चुनौतियों और तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नामित सभी संबंधित हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक परामर्श का आयोजन किया था। आयोग ने कहा कि विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों ने ओपन हाउस चर्चा में अपने विचार साझा किए और विभिन्न राज्यों के शिकायतकर्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए।
चर्चा में ये सुझाव आए सामने
चर्चा के दौरान दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों में एनआरआई मामलों से निपटने वाली एजेंसियों/पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, संकटग्रस्त महिलाओं के मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाने के लिए दूतावास, पीड़ितों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित करना और उन्हें विदेश मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करना शामिल है।