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महाभियोग प्रक्रिया में शामिल सांसद नहीं कर सकेंगे वकालत

BCI का फैसला, जो सांसद अधिवक्ता हाइकोर्ट- सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग चलाने की कार्यवाही में शामिल होंगे, उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं होगी।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Sun, 01 Apr 2018 10:46 AM (IST)Updated: Sun, 01 Apr 2018 10:46 AM (IST)
महाभियोग प्रक्रिया में शामिल सांसद नहीं कर सकेंगे वकालत

नई दिल्ली (एजेंसी)। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए सांसद और विधायक बने अधिवक्ताओं को कोर्ट के कामकाज में शामिल होने की अनुमति दे दी है। लेकिन जो सांसद अधिवक्ता हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग चलाने की कार्यवाही में शामिल होंगे, उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने में जुटे कांग्रेस और विपक्ष के कई नेताओं को बीसीआइ के इस फैसले से झटका लगा है।

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बीसीआइ के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने कहा- 'अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था ने ये फैसले ताकत का दुरुपयोग रोकने और अधिवक्ता के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए हैं। ये फैसले किसी सांसद के लिए नहीं लिए गए हैं।' इससे पहले बीसीआइ की आमसभा ने इन फैसलों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया। उप समिति की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें सांसदों और विधायकों को वकालत का अधिकार देने की सिफारिश की गई थी।

इस रिपोर्ट को आमसभा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन शर्त जोड़ दी कि जैसे ही अधिवक्ता सांसद महाभियोग की प्रक्रिया से जुड़ेंगे, वे उच्च अदालतों की न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की वकालत पर बीसीआइ से उसका पक्ष पूछा था। शनिवार को लिए फैसले की जानकारी बीसीआइ अब सुप्रीम कोर्ट को दे देगी। उपाध्याय ने याचिका में सांसदों और विधायकों के वकालत करने के अधिकार पर रोक लगाने की मांग की है। बीसीआइ चेयरमैन मिश्र ने बताया कि आमसभा ने अपने तीन सांसद सदस्यों- वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और एएम सिंघवी के पक्ष पर विचार करने के बाद बहुमत के आधार पर फैसले किए। ये तीनों वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा के सदस्य हैं।


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