दूरसंचार सेवाएं बंद करने का काम कर सकेगा केवल संयुक्त सचिव
आपातकालीन स्थिति में कहीं भी दूरसंचार सेवाएं बंद करने का आदेश केवल संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी ही जारी कर सकता है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। आपातकालीन स्थिति में किसी क्षेत्र विशेष में दूरसंचार सेवाएं बंद करने का आदेश केवल संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी ही जारी कर सकता है। केंद्र सरकार ने जारी अधिसूचना में बताया है कि अधिकारी को इस आशय की जानकारी संबंधित अथॉरिटी को देनी होगी। 24 घंटे में उसे नया आदेश वहां से जारी कराना होगा। ऐसा नहीं होता है कि उसका आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। आदेश जारी करने वाले अधिकारी का चयन केंद्रीय गृह सचिव या फिर राज्य के गृह सचिव करेंगे।
आदेश जारी करने के 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी तीन सदस्यीय कमेटी को इसकी रिपोर्ट देगा। इसमें सेवाएं बंद करने का कारण स्पष्ट करना होगा। यह कमेटी हालात की जांच करके अपना फैसला देगी। केंद्रीय स्तर पर गठित कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। राज्य स्तर पर इसका मुखिया मुख्य सचिव होगा। कमेटी ऐसे किसी भी आदेश की जांच पांच कार्यदिवस के दौरान करेगी और यह बताएगी कि आदेश को जारी रखा जा सकता है या नहीं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संयुक्त सचिव सेवाएं बाधित करने की जानकारी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को देगा, जिससे पुलिस अपना अगला कदम तय कर ले।
उल्लेखनीय है कि देश के कई हिस्सों में हालात इस तरह के विस्फोटक हो जाते हैं कि वहां पर तत्काल प्रभाव से दूर संचार सेवाएं ठप करने का फैसला लेना पड़ता है। पहले इसमें किसी अधिकारी विशेष की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी, लेकिन नई अधिसूचना में इसके लिए प्रावधान किया गया है।
यह भी पढ़ें: मोबाइल नेटवर्क जाने पर मिल सकते 5000 रुपये, जानिए इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें
यह भी पढ़ें: फोन का नेटवर्क गायब होने पर यूजर को ट्राई दिलाएगी 5000 रुपये