Move to Jagran APP

आसाराम को जेल में फैसला सुनाने की अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाए जाने की पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Arti YadavEdited By: Published: Tue, 17 Apr 2018 08:15 AM (IST)Updated: Tue, 17 Apr 2018 02:41 PM (IST)
आसाराम को जेल में फैसला सुनाने की अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
आसाराम को जेल में फैसला सुनाने की अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जयपुर, (नईदुनिया)। अपने आश्रम में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाए जाने की पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास की खण्डपीठ ने पुलिस की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को परशुराम जयंती का अवकाश होने के कारण पुलिस की याचिका पर संभवत: अब फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा।

loksabha election banner

दरअसल, आसाराम के मामले में जोधपुर एससी-एसटी कोर्ट सात अप्रैल को सुनवाई पूरी कर चुका है और 25 अप्रैल को फैसला सुनाने की बात कही है। ऐसे में जोधपुर पुलिस को अंदेशा है कि आसाराम के समर्थकों के कारण फैसला सुनाते वक्त पंचकूला में गुरमीत राम रहीम के फैसले के समय जैसे हालात बन सकते हैं। वैसे ही आसाराम के भक्ति लगभग हर दिन जोधपुर आते रहते हैं, पूर्णिमा पर तो भक्तों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को उन्हे संभालना मुश्किल हो जाता है। पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 25 अप्रैल को फैसला सुनाए जाते समय आसाराम के भक्त बड़ी संख्या में जोधपुर पहुंच सकते हैँ। इसे देखते हुए ही जोधपुर पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि फैसले के दिन आसाराम को कोर्ट में बुलाने की बजाय जेल में ही फैसला सुनाया जाए।

इन सूचनाओं को देखते हुए पुलिस ने जोधपुर में प्रवेश के मार्गों पर 22 अप्रैल ही सुरक्षा कड़ी करने और शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की छानबीन करने का निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि आसाराम मामले की सुनवाई कर रही जोधपुर जिला एससी,एसटी कोर्ट ने 8 अप्रैल को प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए 25 अप्रैल को फैसला सुनाने की बात कही थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.