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नेताओं का महिमामंडन करने वाले लेखों को माना जाए पेड न्यूज

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नेताओं के स्तुति गान करने वाले लेखों को भी पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाना चाहिए।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 08:28 AM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 08:28 AM (IST)
नेताओं का महिमामंडन करने वाले लेखों को माना जाए पेड न्यूज

नई दिल्ली (प्रेट्र)। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नेताओं के स्तुति गान करने वाले लेखों को भी पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाना चाहिए। आयोग का कहना है कि इनके जरिये नेता अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए वोटरों को रिझाने की कोशिश करते हैं।

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दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती देते हुए आयोग ने उपरोक्त आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के आरोप में मध्य प्रदेश के एक मंत्री को चुनाव लड़ने से तीन वर्षों के लिए अयोग्य ठहरा दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आयोग के इस आदेश को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। आयोग ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह नेताओं का स्तुति गान करने वाले लेखों से जुड़े मुद्दे का गहराई से परीक्षण करे, क्योंकि इस तरह के मामले चुनावों के दौरान अक्सर सामने आते हैं। अपनी अपील में चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए।


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