मध्य प्रदेश: 'ऋण डिफॉल्टर' किसानों के हथियार लाइसेंस होंगे निरस्त
मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में लाइसेंसधारी किसानों के द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किये जाने पर उनके लाइसेेस रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
छतरपुर (एएनआई)। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिला कलेक्टर ने 20 जून तक ऋण का भुगतान नहीं कर पाने वाले किसानों के हथियार लाइसेंस को रद्द करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन किसानों की लिस्ट तैयार करने को कहा है जिनके पास हथियार लाइसेंस हैं और जिन्होंने ऋण का भुगतान नहीं किया है।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि 90 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले केवल 56 प्रतिशत ऋण वसूल किया गया है।इसी सिलसिले में अधिकारियों को 20 जून तक किसानों से 78 करोड़ रुपये की ऋण राशि एकत्र करने का आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश का जिला मंदसौर पुलिस गोलीबारी में छः किसानों की हत्या के बाद से ही खबरों में बना हुआ है। 1 जून को, किसानों ने अपने फसल उत्पादन के उचित मूल्य और ऋण माफी की मांग को लेकर विरोध शुरु किया था जिसका परिणाम ये हुआ कि 6 जून को पुलिस की गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें एक करोड़ की राशि मुआवजा देने का वादा किया। इस हिंसक घटना के बाद क्षेत्र में कर्फ्यु लगा दिये गए थे जहां सभी प्रमुख व्यक्तियों के दौरे पर रोक लगा दिया गया था।
गुरुवार को कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर हत्याओं को सरकार का कलंक बताया। दूसरी तरफ सरकार ने मंदसौर घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जे.के. जैन को सौंपी है।
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