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चित्तूर फायरिंग मामले में हत्या का केस दर्ज

चित्तूर जिले के शेषाचलम में सात अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 चंदन तस्करों की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को हैदराबाद उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी।

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Wed, 15 Apr 2015 07:00 PM (IST)Updated: Wed, 15 Apr 2015 07:28 PM (IST)

हैदराबाद। चित्तूर जिले के शेषाचलम में सात अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 चंदन तस्करों की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को हैदराबाद उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी।

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अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) डी. श्रीनिवास ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कल्याण ज्योति सेनगुप्ता और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की खंडपीठ को बताया कि तमिलनाडु निवासी और मृतकों में से एक शशि कुमार की पत्नी मुनियाम्मल की शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज कर लिया गया है। उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया कि सरकार मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआइटी) बनाने की प्रक्रिया में है। मामले में कुछ अज्ञात एसटीएफ पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302, 364 और 34 के तहत एफआइआर दर्ज किया गया है।

पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया था कि मुनियाम्मल ने चित्तूर जिले के चंद्रगिरि पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि यह मुठभेड़ में हुई मौत नहीं बल्कि एसटीएफ पुलिस द्वारा किया गया सुनियोजित संगठित अपराध है। उसने धारा 302 के तहत केस दर्ज करने का आंध्र पुलिस को निर्देश देने और मामले को सीबीआइ को सौंपने की मांग की थी। न्यायालय ने एएजी से यह भी जानना चाहा कि क्या थाना प्रभारी को ऐसी शिकायत मिली है या नहीं, यदि मिली है तो इसपर क्या कार्रवाई की गई।

मुनियाम्मल ने बुधवार को अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में अर्जी देकर अपने पति और पांच अन्य मृतकों के शवों का विशेषज्ञ चिकित्सकों से दोबारा पोस्टमार्टम कराने और इसकी वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देने की मांग की। इसके बाद उच्च न्यायालय ने एएजी से शवों के पूर्व में किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बृहस्पतिवार तक सौंपने के निर्देश दिए। मामले में बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई होगी।

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