Move to Jagran APP

पॉक्सो एक्ट के संशोधन के समर्थन में अनुष्का शर्मा, जानिए- क्या कहा

अनुष्का ने कहा कि मासूम बच्चियों का दुष्कर्म सबसे भयानक चीज है जो मनुष्य कर सकता है।

By Arti YadavEdited By: Published: Tue, 24 Apr 2018 08:05 AM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 08:46 AM (IST)
पॉक्सो एक्ट के संशोधन के समर्थन में अनुष्का शर्मा, जानिए- क्या कहा

नई दिल्ली, (एएनआइ)। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को फांसी और आर्थिक अपराध कर फरार होने वालों की संपत्ति कुर्क और बेचने जैसे सख्त कानून पॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन के सपोर्ट में है। अनुष्का ने कहा कि मैं इसका पूरा समर्थन करती हूं। मासूम बच्चियों का दुष्कर्म सबसे भयानक चीज है जो मनुष्य कर सकता है। इस तरह के लोगों को सबसे सख्त और सबसे कठिन सजा दी जानी चाहिए।

loksabha election banner

कठुआ मामले में बॉलीवुड में गुस्सा

कठुआ और उन्नाव कांड से पूरा देश गुस्से में है। बॉलीवुड सेलिब्रिटिज भी ऐसी घटनाओं पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। बालीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसका मर्डर किये जाने की जघन्य घटना को बेहद घृणित बताते हुए कहा था कि इस बारे में तो बात करने से ही घिन आती है। वहीं आलिया भट्ट ने इस घटना पर कहा था कि जो हुआ है वह खौफनाक है। भयानक है। ऐसा दर्द है जो कि भुलाया नहीं का सकता है। यह बहुत शर्मनाक है। इस पूरे हादसे से मैं हर्ट हूं। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं इस बात से तकलीफ में हूं

सख्त कानून को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को फांसी और आर्थिक अपराध कर फरार होने वालों की संपत्ति कुर्क और बेचने जैसे सख्त कानून को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। एक दिन पहले ही कैबिनेट से पारित इन दोनों अध्यादेशों को रविवार की सुबह ही मंजूरी मिल गई। गौरतलब है कि कठुआ और उन्नाव की शर्मनाक घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री ने न्याय की बात की थी। उसी के आलोक में शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने दोनों अध्यादेशों को पारित किया था।

जानिए क्या है पॉक्सो एक्ट

क्रिमिनल ला आर्डिनेंस 2018 के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। कम से कम सजा भी 20 साल की होगी जिसे बढ़ाकर आजीवन भी किया जा सकता है। अन्य मामलों में भी सात साल सश्रम कारावास को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। यही नहीं जांच और न्यायिक प्रक्रिया तेज करने का भी प्रावधान किया जाएगा। एक तरफ जहां दुष्कर्म की फारेंसिक जांच के लिए सभी पुलिस स्टेशन और अस्पताल को विशेष किट उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं नए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाएंगे। पीडि़ता की सहायता के लिए चलाए जा रहे वन स्टाप सेंटर भी देश के सभी जिलों में स्थापित होंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.