अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SBI की याचिका खारिज, आगे सुनवाई हाई कोर्ट में
हाई कोर्ट से छह अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने को कहा गया।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) के तत्कालीन चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की एक याचिका खारिज कर दी। एसबीआइ ने अनिल अंबानी से 1,200 करोड़ रुपये वसूलने के लिए उन पर व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के स्थगन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थगन हटाने से इन्कार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एलएन राव, हेमंत गुप्ता और रवींद्र भट्ट की खंडपीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह छह अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करे और इसके महत्व को देखते हुए सुनवाई टाले बिना इस पर फैसला दे। खंडपीठ ने एसबीआइ से कहा कि उसे स्थगन आदेश में संशोधन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट है।
अनिल अंबानी ने अगस्त, 2016 में आरकॉम के 565 करोड़ रुपये और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के 635 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए एसबीआइ को व्यक्तिगत गारंटी दी थी। बाद में कंपनियां इसके भुगतान में डिफॉल्ट कर गई और दोनों ही लोन अकाउंट पिछली अवधि से एनपीए में डाल दिए गए। एसबीआइ ने इस 1,200 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत मांगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने इस वर्ष 20 अगस्त को एसबीआइ को यह इजाजत दे दी थी। अंबानी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए एनसीएलटी के फैसले पर स्थगन आदेश दिया था। उसके इस फैसले के खिलाफ एसबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।